पवन प्रभात फतेहपुर। डेंगू की जांच के नाम पर निजी पैथोलॉजी सेंटरों में मनमानी वसूली पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जिले के सभी निजी पैथोलॉजी संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेंगू की जांच के लिए मरीज से अधिकतम 600 रुपये ही लिए जा सकते हैं। इससे अधिक शुल्क वसूलने पर संबंधित पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेंगू के संदिग्ध मरीजों की एलाइजा विधि से जांच के लिए जिले में सरकारी व्यवस्था भी उपलब्ध है। विभाग के मुताबिक, जिले में एसआरएल के माध्यम से डेंगू की निशुल्क एलाइजा जांच कराई जा रही है।
इसके बावजूद निजी पैथोलॉजी सेंटरों में जांच के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने बताया कि निजी पैथोलॉजी संचालकों को मरीजों से निर्धारित शुल्क ही लेने और जांच की दर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण के दौरान शुल्क और जांच व्यवस्था की निगरानी करेगी। अधिक वसूली या नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
